जांच में फर्जीवाड़ा?

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published Published on Aug 6, 2020   modified Modified on Aug 7, 2020

-इंडिया टूडे,

दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए दंगों की जांच ने इस सप्ताह नया मोड़ ले लिया जब दिल्ली सरकार और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की तथ्यान्वेषी रिपोर्ट, में दिल्ली पुलिस पर जांच में 'पक्षपात' और हिंसा में 'लिप्तता' का आरोप लगाया. रिपोर्ट को नौ सदस्यों के पैनल ने तैयार किया है जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के वकील एम.आर. शमशाद कर रहे थे. यह दंगों पर अधिकृत किसी एजेंसी की पहली रिपोर्ट है. दंगों में तीन दिनों में 53 लोगों की जानें गई थीं और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुक्सान हुआ था. शमशाद का कहना है, ''यह कानून व व्यवस्था को कायम रखने वाली मशीनरी की नाकामी का सुबूत है. जांच को जानबूझकर गलत दिशा दी गई है ताकि हिंसा के कारणों का समूचा कथानक बदल दिया जाए.''

इस बीच, 28 जुलाई को आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने दंगों के मामलों की सुनवाई के लिए पुलिस की ओर से प्रस्तावित वकीलों के नामों को खारिज कर दिया. इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार की उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ फिर भिडं़त होगी. सरकारी बयान में जिन बातों पर जोर दिया गया है उनमें ''पक्षपात के आरोप'' के अलावा दिल्ली हाइकोर्ट में जस्टिस सुरेश मेहता की टिप्पणी भी शामिल है कि ''दिल्ली पुलिस दंगों के मामलों में कानून-व्यवस्था को ठेंगे पर लेकर चल रही है.''

अदालतों ने भी जांच पर आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं. 24 जुलाई को, दिल्ली की एक कोर्ट ने पुलिस की ''रहस्यमय निष्क्रियता की स्थिति'' का संज्ञान लिया और उससे अनुरोध किया कि वह मामले में निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करे. जज धर्मेंद्र राणा ने यह अनुरोध करते हुए भी पिंजड़ा तोड़ कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की न्यायिक हिरासत की अवधि को 14 अगस्त तक बढ़ा दिया. दिसंबर 2019 में शुरू हुए देशव्यापी सीएए (नागरिकता [संशोधन] अधिनियम) विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र शाहीन बाग बन गया था और दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसी की परिणति दिल्ली में दंगों में हुई.

दंगों के एक ही दिन बाद 27 फरवरी को दिल्ली हाइकोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने पूर्व विधायक कपिल मिश्रा और भाजपा सांसदों अनुराग ठाकुर तथा प्रवेश सिंह वर्मा के भाषणों की ऑडियो क्लिप भी सुनी. महीनों बीत गए और फिर 13 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने हाइकोर्ट को बताया कि ''अभी तक ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया है जिससे किसी प्रमुख राजनैतिक नेता के दंगे भड़काने या उनमें हिस्सा लेने का कोई भी संकेत मिलता हो. '' पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभी तक ''किसी पुलिस अधिकारी की भागीदारी की बात भी'' सामने नहीं आई है.

पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 


गुलाम जिलानी, https://aajtak.intoday.in/story/delhi-riots-cases-1-1216958.html


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